Employees’ Pension Scheme : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों प्रोविडेंट फंड (Provident Fund-EPF) अकाउंट होता है ! EPF के साथ ही कर्मचारियों का कर्मचारी पेंशन स्कीम ( Employees’ Pension Scheme ) अकाउंट भी होता है ! इसे पेंशन फंड भी बोलते हैं ! हर महीने एम्प्लॉई के अकाउंट में पेंशन की रकम जमा होती है ! यह रकम कर्मचारी की कंपनी के खाते से जमा होती है ! लेकिन, अकसर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि EPS का पैसा कब निकाल सकते हैं ! कुछ शर्तों के साथ EPS से पैसा निकालने की इजाजत है ! आइए, जानते हैं इससे जुड़ा सबकुछ
Employees’ Pension Scheme
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के मौजूदा नियमों के मुताबिक, कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी (Basic Salary+DA) का 12 फीसदी EPF अकाउंट में कॉन्ट्रिब्यूट करता है ! वहीं, एम्प्लॉयर (Company) भी इतनी ही आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालती है ! हालांकि, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 3.67 फीसदी EPF और 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम ( Employees’ Pension Scheme ) में जमा होता है ! लेकिन, इसमें हर महीने 1,250 रुपए की कैप लगी है ! दरअसल, EPS में 8.33 फीसदी कंट्रीब्यूशन 15000 रुपए (Basic+DA) पर कैलकुलेट होता है ! हालांकि, इस कैपिंग (लिमिट) को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है.
Employees’ Provident Fund Organization अकाउंट से कौन निकाल सकता है पैसा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) रिटायर्ड एन्फोर्समेंट ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, EPS अकाउंट से दो स्थितियों में ही एकमुश्त पैसा निकाला जा सकता है ! EPS नियमों के मुतबिक, नौकरी छोड़ने से पहले सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है या कर्मचारी 58 साल का हो गया है (जो भी जल्दी हो) तो वह पेंशन फंड का पैसा एकमुश्त निकाल सकता है ! अगर 58 साल के हो चुके हैं तो भी एकमुश्त पैसा निकालने के बजाए कर्मचारी पेंशन स्कीम ( Employees’ Pension Scheme ) स्कीम सर्टिफिकेट का विकल्प होता है ! वहीं, स्कीम सर्टिफिकेट तब भी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने किसी और संस्थान में नौकरी ज्वाइन की हो या सर्विस हिस्ट्री 10 साल से ज्यादा हो चुकी है, ऐसी स्थिति में स्कीम सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है.
EPS अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) नौकरी के 10 साल के पहले (Service history) में जितने कम होंगे उतनी कम राशि को आप एकमुश्त निकाल पाएंगे ! EPS स्कीम से एकमुश्त निकासी की अनुमति तभी मिलती है अगर सर्विस 10 साल से कम हैं या फिर 58 की उम्र में जब रिटायरमेंट होता है ! 10 साल से कम की स्थिति में कर्मचारी पेंशन स्कीम ( Employees’ Pension Scheme ) 1995 में दी गई Table D के आधार पर पैसा निकाल सकते हैं.
क्या Employees’ Pension Scheme विड्रॉल पर टैक्स कटेगा
EPFO के रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर एके शुक्ला के मुताबिक, कर्मचारी पेंशन स्कीम ( Employees’ Pension Scheme ) खाते से एकमुश्त विड्रॉल टैक्स के दायरे में आता है ! हालांकि, इनकम टैक्स कानून में इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि यह टैक्स कितना होगा या किस आधार पर कटेगा ! EPF स्कीम में नौकरी जाने की स्थिति में सदस्य के पास पूरी रकम निकालकर खाते को बंद कराने का विकल्प होता है ! खाते बंद कराने (2 महीने से ज्यादा समय के लिए बेरोजगार रहने) पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) और EPS खाते शर्त यह है कि सेवा के साल 10 साल से कम हों से एकमुश्त पूरी रकम निकाली जा सकती है !
MP Kisan Karj Mafi Latest News : एमपी के सभी किसानों का होगा कर्ज माफ इस तरह करें आवेदन
Solar Rooftop Scheme Apply : सिर्फ 600 में बुक करवाए रूफटॉप सोलर प्लांट, यहां से भरें फॉर्म ऑनलाइन
Atal Pension Yojana Details : इस योजना के तहत हर महीने मिलती है ₹5000 की पेंशन, यहां जानें डिटेल