EPF का पैसा निकालना हुआ आसान, अगर आपके साथ भी है ऐसी दिक्कत तो तुरंत करें अप्लाई

EPF withdrawal  : कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees Provident Fund ) योजना निजी क्षेत्र में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) द्वारा प्रबंधित, EPF कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के योगदान को जोड़ता है।

EPF withdrawal

EPF withdrawal
New EPF withdrawal

कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees Provident Fund ) योजना वर्तमान में 8.15 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है। वहीं, EPFO के रूल कहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद संचित राशि को निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं जिनके तहत EPF खाते से समय से पहले पैसे निकाले जा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) दिशानिर्देशों के अनुसार, इमरजेंसी या किसी खास उद्देश्यों के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अग्रिम या समय से पहले पैसा निकालने की अनुमति है। क्या हैं ऑप्शन?

Employees Provident Fund : बेरोजगारी

बेरोजगारी उन स्थितियों में से एक है जिसके लिए ईपीएफ समय से पहले निकासी की अनुमति देता है। अगर कोई ईपीएफ ग्राहक एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने ईपीएफ फंड से 75 फीसदी तक रकम निकाल सकता है। दो महीने की बेरोजगारी के बाद वे बाकी 25 फीसदी रकम निकाल सकते हैं।

शिक्षा और विवाह

सात साल के योगदान के बाद, एक खाताधारक शिक्षा खर्च और भाई-बहनों, बच्चों या निर्दिष्ट रिश्तेदारों की शादी के लिए अपने कर्मचारी के हिस्से का 50 प्रतिशत तक निकाल सकता है।

घर की खरीद या निर्माण

नए घर की खरीद या निर्माण के लिए ईपीएफओ निकासी की अनुमति देता है, बशर्ते खाताधारक पांच साल तक सदस्य रहा हो। प्लॉट खरीदने के लिए निकासी की सीमा मासिक वेतन का 24 गुना और घर के निर्माण या खरीद के लिए 36 गुना है।

होम लोन का पुनर्भुगतान

ईपीएफ योजना में योगदान के तीन साल बाद, होम लोन के पुनर्भुगतान के लिए अग्रिम राशि प्राप्त की जा सकती है। एक ईपीएफओ सदस्य घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करने या होम लोन की ईएमआई के भुगतान के लिए संचित निधि का 90% तक निकाल सकता है।

EPFO मेडिकल इमरजेंसी

चिकित्सा इमरजेंसी के मामले में, कोई भी आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) एक खाताधारक अपने हिस्से के बराबर धनराशि ब्याज के साथ या अपने मासिक वेतन का छह गुना निकाल सकता है। इसे स्वयं, माता-पिता, जीवनसाथी या बच्चों के लिए लगाया जा सकता है। याद रखें, नौकरी करते समय पूरा  कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees Provident Fund )  बैलेंस निकालने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, पांच साल के भीतर 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर टीडीएस लगता है।

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