EPFO में 50 हजार रुपये महीने पेंशन का लेना है लाभ, अभी करें अप्लाई

EPFO Higher Pension Apply : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) सदस्य के लिए 2 खाते होते हैं, पहला कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) जिसमें पेंशन की राशि डिपॉजिट की जाती है. कर्मचारी के बेसिक और DA से हर महीने 12 फीसदी राशि काटकर कर्मचारी भविष्‍य निधि ( Employees’ Provident Fund ) में डाली जाती है. इतनी ही राशि नियोक्‍ता की तरफ से भी डिपॉजिट की जाती है. लेकिन यहां थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि नियोक्‍ता का पूरा अंशदान EPF खाते में नहीं जाता है. नियोक्‍ता के 12 फीसदी में से 8.33 फीसदी रकम EPF खाते में जाती है,

EPFO Higher Pension Apply

EPFO Higher Pension Apply
New EPFO Higher Pension Apply

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) से ज्यादा पेंशन पाने के लिए जो Higher Pension Scheme निकाली गई है, उसके लिए अप्लाई करने का आज आखिरी दिन है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 11 जुलाई, 2023 तक के लिए इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई थी. पिछली डेडलाइन 26 जून को EPFO ने बताया था कि वो इसके लिए 15 दिनों का और टाइम देते हुए डेडलाइन को खिसका रहा है. EPFO Higher Pension Scheme के लिए तीन बार डेडलाइन खिसकाई जा चुकी है, कर्मचारी भविष्‍य निधि ( Employees’ Provident Fund ) ऐसे में इस बार कहना मुश्किल है कि डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा.

EPS-95 क्या है

जवाब- प्राइवेट सेक्टर ( Private Sector) में कार्यरत कर्मचाारियों के हित में सरकार ने साल 1995 को एक नया कानून लागू किया था. इस कानून का मकसद प्रावइेट सेक्टर में काम करने वाले को पेंशन का लाभ मिल सके. यह 1995 में लागू हुआ था और पेंशन से जुड़ा है. इसलिए इसका नाम EPS-95 दिया गया है. जब यह कानून बना था, उस समय पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेज 6,500 रुपये तय किया गया था. इसे बाद में बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया. यानी इस राशि का 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन फंड में जाता है. इस बीच साल 2014 में बदलाव किया गया, जिसके बाद कर्मचारी को अपने बेस‍िक और DA की कुल रकम पर 8.33 फीसदी पेंशन फंड में अंशदान की छूट मिल गई.

ज्यादा पेंशन के लिए कैसे करें अप्लाई

  1. अगर आप हायर पेंशन के विकल्‍प को चुनते हैं तो आप जहां काम करते हैं, वहां के HR से संपर्क कर सकते हैं.
  2. अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए EPFO की वेबसाइट पर जाकर हायर पेंशन के लिए
  3. अप्लाई कर सकते हैं. प्रक्रिया बेहद आसान है. आप इस लिंक (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/) पर क्लिक करें और आपके सामने दो विकल्प होंगे. अगर
  4. कर्मचारी 01/09/2014 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, और हायर पेंशन चाहता है तो पहला विकल्प चुनें. जबकि
  5. अगर अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं यानी कार्यरत हैं तो फिर दूसरा विकल्प चुनें. कार्यरत कर्मचारी दूसरे विकल्प पर
  6. क्लिक करते ही, उनके सामने Registration Request फॉर्म ओपन हो जाएगा. जिसमें UAN, Aadhaar समेत
  7. डिटेल्स भरने होंगे. फॉर्म सबमिट करते ही नियोक्ता के पास कंफरमेंशन के जाएगा, आप कार्यरत हैं या नहीं?
  8. नियोक्ता से परमिशन मिलते ही हायर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा. आप 5 मिनट में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

EPFO Higher Pension Update

अधिकतर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, कि उन्हें अभी तक हायर पेंशन के संदर्भ में नियोक्ता की ओर कोई जानकारी नहीं दी गई है. कर्मचारी भविष्‍य निधि ( Employees’ Provident Fund ) लेकिन हकीकत ये है इसमें नियोक्ता की केवल इतनी भूमिका है कि आपके द्वारा चुने गए हायर पेंशन के विकल्प पर संस्थान में कार्यरत होने की सहमति दे. बाकी आप खुद से ऑनलाइन हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऑफलाइन भी सुविधा है, इसके लिए अपने इलाके के EPFO दफ्तर जा सकते हैं. यही नहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों में हायर पेंशन को लेकर कैंप लगाए जा रहे हैं. जहां जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं.

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