EPFO Latest Update : EPFO खाताधारकों की न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये, देंखे

EPFO Latest Update : अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) subscriber हैं तो ये खबर खास आपके लिए है. दरअसल EPFO Board की बैठक हो गई है। इस बैठक में EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को लेकर फैसला हो सकता है. लंबे समय से न्यूनतम पेंशन ( Pension ) बढ़ाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में EPFO ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तय की है।

EPFO Latest Update

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के सदस्य और देश के ट्रेड यूनियन की मांग है कि पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले के आखिरी वेतन के हिसाब से तय की जाए। अभी तक पिछले 5 साल के वेतन का औसत देखा जाता है, हालांकि श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है।आपको बता दें कि मार्च महीने में संसद की स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन ( Pension ) की राशि को 1000 रुपये से 3 हजार रुपये बढ़ाने की सिफारिश की थी। बहराल पेंशनधारियों की मांग है कि पेंशन की राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपये किया जाना चाहिए।

जानिए क्या है EPS 95 Pension Scheme

EPFO के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने पर सभी ग्राहकों के लिए EPS-95 है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद Pension मिलती है. इसके लिए कर्मचारी की कम से कम 10 साल की सेवा होना जरूरी है। जब कोई कर्मचारी EPF का सदस्य बन जाता है तो वह EPS का भी सदस्य बन जाता है. कर्मचारी अपने वेतन का 12% EPF में योगदान देता है और इतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा भी योगदान की जाती है। तो यह EPS का भी हो जाता है. कर्मचारी अपने वेतन का 12% EPF में योगदान देता है और इतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा भी योगदान की जाती है। लेकिन, नियोक्ता के अंशदान का एक हिस्सा EPS में जमा होता है।

EPFO Latest Update का लाभ उठाने के लिए शर्तें निम्नलिखित हैं

  1. इसके लिए कर्मचारी को EPF का सदस्य होना चाहिए।
  2. कम से कम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए.
  3. वहीं कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पार कर चुका है। 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद और 58 वर्ष की आयु से
  4. पहले भी पेंशन लेने का विकल्प चुना जा सकता है। लेकिन इसमें आपको पेंशन कम मिलेगी। इसके लिए आपको 10D भरना होगा.
  5. कर्मचारी चाहे तो 58 साल पूरे होने के बाद भी ईपीएस ( EPS ) में योगदान कर सकता है और 58 साल या 60 साल की उम्र में पेंशन शुरू कर सकता है।
  6. 60 साल की उम्र में पेंशन शुरू करने पर 2 साल तक सालाना 4 फीसदी की दर से बढ़ी हुई पेंशन मिलती है.
  7. यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार पेंशन का हकदार होता है।
  8. यदि किसी कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष से कम है, तो उसे 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलता है।

Employees’ Provident Fund Organization

EPS account में योगदान 8.33 प्रतिशत है। मौजूदा समय में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये ही माना जाता है. इसमें हर महीने इस पेंशन का हिस्सा अधिकतम 1250 रुपये है. इसके तहत न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 7,500 रुपए पेंशन ( Pension ) दी जाती है। इस योजना में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान 58 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है

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