EPFO New Guidelines : नए नियमों के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) सब्सक्राइबर्स महीने के हिसाब से सबसे ज्यादा पेंशन योग्य कमाई 15,000 रुपये से आगे बढ़ सकते हैं ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) नई गाइडलाइंस लेकर आया है ! जिसके तहत सब्सक्राइबर्स और एंप्लॉयर्स मिलकर कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) के तहत बेहतर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं !
EPFO New Guidelines
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) ने अब सब्सक्राइबर्स को पेंशनेबल रेवेन्यू से आगे निकलने की इजाजत दे दी है, जो कि महीने के हिसाब से 15,000 रुपये तक सीमित है ! दूसरी ओर, कंपनी कर्मचारी पेंशन स्कीम ( Employees Pension Scheme ) के तहत पेंशन के करीब वास्तविक प्राथमिक आय के 8.33% के बराबर राशि काटती है।
Employees’ Provident Fund Organization
अगस्त 2014 कर्मचारी पेंशन स्कीम ( Employees Pension Scheme ) संशोधन के माध्यम से पेंशन योग्य आय को 6,500 प्रति माह से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया गया ! समान संशोधन ने योगदानकर्ताओं और उनके नियोक्ताओं को कैप से अधिक होने की स्थिति में ईपीएस ( EPS ) की दिशा में उनकी वास्तविक कमाई में 8.33% पारस्परिक रूप से योगदान करने की अनुमति दी !
EPFO अब बेहतर पेंशन चुनने का तरीका
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) आवेदनों के लिए, एक सुविधा प्रदान की जाएगी ! कहा गया सेवानिवृत्ति निकाय, इसके लिए यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) अधिसूचित किया जाएगा।
- बेहतर वेतन पर संयुक्त विकल्प के प्रत्येक मामले को शामिल स्थानीय भविष्य निधि (PF) कार्यस्थल के मूल्य कार्यस्थल के माध्यम से परखा जाएगा।
- उपयोगिता में चयन के बारे में सूचित करते हुए आवेदक को एक ईमेल / पोस्ट भेजा जा सकता है ! बाद में एक एसएमएस भी भेजा जा सकता है।
- सब्सक्राइबर अपने नियोक्ताओं के साथ आवेदन फॉर्म में बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए करेंगे !
- बेहतर पेंशन ( Pension ) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च है।
EPF विड्रॉल के नियम बदले
अब खाताधारकों का EPF क्लेम यूं ही रिजेक्ट नहीं होगा ! पिछले काफी समय से अकाउंट होल्डर्स की शिकायत रहती थी कि जब उन्हें जरूरत हो तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है ! कर्मचारी पेंशन स्कीम ( Employees Pension Scheme ) निकासी के नियम ऐसे हैं, जिनकी वजह से उनका विड्रॉल अटक जाता है ! सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए EPFO को निर्देश दिया है कि क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए ! साथ ही क्लेम का इंतजार भी लंबा नहीं होना चाहिए ! कोशिश की जाए तो जल्द से जल्द क्लेम का निपटारा हो ! श्रम मंत्रालय ने इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) नई गाइडलाइंस जारी कीं.
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