EPFO Pension New Rule : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है ! इस कर्मचारी पेंशन स्कीम ( Employees Pension Scheme ) का लाभ उठाने के लिए केवल एक शर्त है, जिसे कर्मचारी को पूरा करना जरूरी होता है.
EPFO Pension New Rule
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और उसकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है ! अगर नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन के लिए जमा रकम को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है ! लेकिन जो कर्मचारी 10 साल या इससे ज्यादा समय की नौकरी की अवधि पूरी कर चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद यानी 58 की उम्र से ईपीएफओ ( EPFO ) की तरफ से पेंशन दी जाती है.
Employees’ Provident Fund Organisation ये है फॉर्मूला
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के नियमों के मुताबिक लगातार 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है ! इसमें शर्त केवल यही है कि जॉब का टेन्योर 10 साल पूरा होना चाहिए ! 9 साल 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है ! लेकिन अगर नौकरी का वक्त साढ़े 9 साल से कम है, तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा ! ऐसी स्थिति में कर्मचारी Pension Account में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं ! क्योंकि वे पेंशन के हकदार नहीं होते हैं.
जानें क्या कहता है EPFO का नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के मुताबिक जॉब में गैप के बावजूद सभी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा किया जा सकता है ! लेकिन शर्त ये है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपना UAN नंबर न बदलें, पुराना UAN नंबर ही जारी रखना होगा ! यानी कुल 10 साल का टेन्योर सिंगल UAN पर पूरा होना चाहिए ! क्योंकि अगर नौकरी बदलने से बाद भी UAN एक ही रहता है और पीएफ खाते (PF Account) में जमा पूरा पैसा उसी UAN में दिखेगा ! अगर दो नौकरी के दौरान कुछ समय का गैप रहता है तो उसे हटाकर टेन्योर को एक माना जाता है ! यानी पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच के गैप को हटा दिया जाता है, और उसे नई नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है.
EPFO Pension New Rule : उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन है पात्र
सर्कुलर के अनुसार, केवल वे कर्मचारी पात्र हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, लेकिन उनके अनुरोध को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था.
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