EPS : रिटायरमेंट के बाद पाना चाहते हैं पेंशन तो इस सर्टिफिकेट के बारे में जरूर जानें

EPS Scheme Certificate : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) द्वारा किया जाता है। यह योजना निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। जब कर्मचारी बेहतर अवसरों के लिए अपनी नौकरी बदलते हैं, तो वे अपने ईपीएफ खातों को अपने नए नियोक्ता को स्थानांतरित कर सकते हैं। विशेष रूप से, वे सभी कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) का हिस्सा हैं, उन्हें अपने नए रोजगार के अनुसार अपना ईपीएफ खाता स्थानांतरित करना होगा।

EPS Scheme Certificate

EPS Scheme Certificate
New EPS Scheme Certificate

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ), कई कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पेंशन राशि ट्रांसफर करने के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) से ईपीएस प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) प्रमाणपत्र कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के एक भाग के रूप में जारी किए जाते हैं।

पीएस योजना प्रमाणपत्र क्या है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) सदस्य 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के लिए पात्र है और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) योजना प्रमाणपत्र उन कर्मचारियों को जारी किया जाता है जो अपनी नौकरी बदलने के बाद पेंशन राशि को नए खाते में स्थानांतरित करना चाहते हैं। यदि ईपीएफओ सदस्य की कुल सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक है, तो पेंशन राशि केवल ईपीएस योजना प्रमाणपत्र का उपयोग करके एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित की जा सकती है।

Employees’ Provident Fund Organization

यदि सेवा अवधि 180 दिन से अधिक और 10 वर्ष से कम है तो कर्मचारी के लिए कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) फंड ट्रांसफर करना वैकल्पिक है। प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि उनकी पिछली पेंशन योग्य सेवा वर्तमान रोजगार अवधि में जोड़ दी गई है। इससे न केवल उनके पेंशन लाभ को बढ़ाने में मदद मिलती है बल्कि सदस्य की असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को पेंशन लाभ भी मिलता है।

EPS स्कीम सर्टिफिकेट से आपको कैसे मिलेगी मदद

जो लोग अपनी नौकरी बदलते हैं उन्हें अपना कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) प्रमाणपत्र ईपीएफ 10 सी फॉर्म भरकर जारी किया गया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) को जमा करना होगा। नए नियोक्ता के माध्यम से इसे जमा करने पर पेंशन राशि भी नए खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

Employees Pension Scheme

एक बार जब सेवा अवधि 9.5 वर्ष से अधिक हो जाती है और कर्मचारी की आयु 50 वर्ष से कम हो जाती है, तो उन्हें पेंशन को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme )  प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। जब भी कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) राशि निकालने या स्थानांतरित करने के लिए आपकी पसंद के बावजूद नौकरी बदलता है तो फॉर्म 10 सी भरना अनिवार्य है।

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