NPS पेंशन स्कीम में लगाया है पैसा, तो सरकार के इस नए नियम को जानना जरूरी, जानें क्या है

National Pension System Rules : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) ग्राहक अब पेंशन फंड से बाहर निकलते ही किसी भी सालाना योजना का चुनाव कर सकते हैं। यह ऑप्शन सब्सक्राइबर की जरूरत के मुताबिक होगा। ऐसे में उनसे इस काम के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम ( NPS ) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। PFRDA ने 27 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर पेंशन ( Pension ) योजना से बाहर निकलने के नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

National Pension System Rules

National Pension System Rules
New National Pension System Rules

पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) के लाभार्थियों के लिए योजना से बाहर निकलना आसान बनाने का प्रयास किया है। अगर कोई ग्राहक रिटायरमेंट के बाद इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो वह आसानी से इससे बाहर निकल सकता है। एनपीएस ( NPS ) के एग्जिट नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए पीएफआरडीए ( PFRDA ) ने सरकार, पीओपी और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को एनपीएस ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक स्कीम चुनने में मदद करने का आदेश दिया है। इससे लाभार्थियों को आगे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

National Pension System Rules : पेंशन निकालने में होगी आसानी

इसके जरिए योजना से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। NPS के एग्जिट नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए PFRDA ने सरकार, POP और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को NPS ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक स्कीम चुनने में मदद करने का आदेश दिया है।

सालाना सर्विस को चुनने के लिए अब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं

NPS के नियमों को सरल बनाने के अलावा पीएफआरडीए ने यह भी जानकारी दी है कि ग्राहकों को किसी भी तरह की सालाना सर्विस को चुनने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। PFRDA ने यह भी साफ कर दिया है कि बीमा कंपनी केवल NPS ग्राहकों से प्रीमियम ले सकती है क्योंकि NPS ग्राहक पहले ही सरकार को टैक्स के तौर पर चार्ज दे रहे हैं। ऐसे में उन पर अन्य सर्विस के लिए किसी भी तरह का शुल्क लेने का दबाव नहीं होना चाहिए।

NPS से बाहर निकलने का नियम क्या है?

PFRDA नियमों के मुताबिक NPS ग्राहक मैच्योरिटी के समय अपने फंड का 40 फीसदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, बाकी 60 फीसदी रकम एक बार में निकाली जा सकती है, लेकिन अगर यह रकम 5 लाख रुपये से कम है तो आप मेच्योरिटी के समय पूरी रकम निकाल सकते हैं। वहीं, अगर आप 60 साल से पहले पेंशन ( Pension ) प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) कॉर्पस का कम से कम 80 फीसदी इस्तेमाल करना जरूरी है।

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