NPS Nominee Big News : नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) एक अद्भुत सेवानिवृत्ति योजना है जिसके देशभर में करोड़ों निवेशक हैं। इस नेशनल पेंशन योजना ( National Pension Scheme ) में निवेश करके आप अपने लिए एक मोटा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। वहीं, अगर किसी खाताधारक की रिटायरमेंट से पहले मौत हो जाती है तो खाते में जमा पैसा नॉमिनी को चला जाता है.
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ऐसे में खाते में एक नॉमिनी जोड़ना बहुत जरूरी है. अगर आपने अभी तक नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा है या इसे अपडेट करना चाहते हैं तो यह काम आप घर बैठे कर सकते हैं। एनपीएस ( NPS ) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, खाताधारकों को सिर्फ तीन नॉमिनी चुनने का विकल्प मिलता है। वहीं, अगर कोई खाताधारक नॉमिनी का गलत नाम दर्ज करता है तो इसे अमान्य माना जाता है।
आप किसे नामांकित कर सकते हैं
एनपीएस के नियमों के मुताबिक, पुरुष खाताधारक अपनी पत्नी, बच्चों, पार्टनर, माता-पिता या मृत बेटे की पत्नी और बच्चों को नामांकित कर सकता है। दूसरी ओर, एक महिला अपने पति, बच्चों, साथी, माता-पिता, ससुराल वालों और बेटे की विधवा और बच्चों को नामांकित कर सकती है। वहीं अन्य लिंग (थर्ड जेंडर) के लोगों को भी ऐसी ही सुविधाएं मिलती हैं। अगर किसी खाताधारक के नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाताधारक को दोबारा नॉमिनी बनाना होगा. ध्यान रखें कि शादी के बाद अपना अकाउंट दोबारा नॉमिनेट करें। जैसे ही आप नए नॉमिनी का नाम जोड़ते हैं, पुराना नॉमिनी अपने आप रद्द हो जाता है.
एनपीएस खाते में नामांकन ऐसे पूरा करें
- एनपीएस में नामांकन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://cra-nsdl.com/CRA/ पर जाएं।
- यहां जनसांख्यिकीय परिवर्तन का विकल्प चुनें।
- वहां जाएं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी बदलने के लिए मेनू का चयन करें।
- इसके बाद नामांकन विवरण जोड़ें/अपडेट करें पर जाएं और पुष्टि विकल्प चुनें।
- फिर अपने एनपीएस खाते का वह स्तर चुनें जिसमें आपको नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी है।
- फिर अपने नॉमिनी का नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण भरें और अपना रिलेशनशिप अपडेट करें और इसे सेव करें।
- इसके साथ ही आपको नॉमिनी को मिलने वाले फंड के प्रतिशत की भी जानकारी देनी होगी.
- आगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे यहां दर्ज करें।
- फिर आपको अपना डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करना होगा और फिर आपके आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आपको दोबारा दर्ज करना होगा।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए वेरिफाई ओटीपी का विकल्प चुनें। इसके बाद आपके एनपीएस खाते में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
NPS Nominee Big News : नियोक्ता के रिकॉर्ड में दर्ज नॉमिनी
रेगुलेशन 3 (c) के तहत कवर सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स और रेगुलेशन 4 (c) के तहत कवर कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स का निधन अगर मान्य नॉमिनी के बिना हुआ तो ऐसे मामलों में नियोक्ता के पास मौजूद कर्मचारी का रिकॉर्ड देखा जाएगा. अगर वहां कोई नॉमिनी मिलता है तो उसे ही नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) के लिए नॉमिनी माना जाएगा. इसके बाद सारे लाभ उसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.
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