PF Withdrawal Rule : नौकरी करने वाले लोग बचत के रूप में प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) में निवेश करते हैं ! जिस पर उन्हें सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है ! इसमें वेतन का एक हिस्सा निवेश किया जाता है ! इसी साल सरकार ने पीएफ अकाउंट ( PF Account ) की दरों में वृद्धि की है ! 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर से खाताधारकों ( EPF Members ) को ब्याज मिलेगा ! इसके पहले साल 2021-22 में ब्याज को कम किया गया था !
PF Withdrawal Rule
प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) एक कॉन्ट्रिब्यूशन बेस्ड बचत योजना है जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक फंड बनाने में योगदान करते हैं ! कुछ पीएफ अकाउंट ( PF Account ) निकासी नियमों के अधीन कर्मचारी द्वारा एक्सेस या वापस लिया जा सकता है ! इसके लिए कई तरह के नियम हैं ! आज हम आपको इसके लिए अलग अलग नियमों की जानकारी दे रहे हैं.
कितना निकाल सकते है पैसा
खाताधारक चाहे तो अपनी शादी के लिए या अपने परिवार के सदस्यों की शादी के लिए प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) एडवांस निकाल सकते हैं ! परिवार के सदस्यों में बेटा – बेटी के अलावा भाई बहन भी शामिल है ! यानी भाई बहन की शादी के लिए पीएफ अकाउंट ( PF Account ) से एडवांस पैसा निकाला जा सकता है ! अब बात आती है कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं ! आपको यह पता होना चाहिए कि आप शादी के लिए पीएफ खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत अमाउंट निकाल सकते हैं.
PF Withdrawal Rule पढ़ाई के लिए (For education)
पीएफ अकाउंट ( PF Account ) होल्डर अपनी हायर एजुकेशन के लिए या 10वीं क्लास के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ईपीएफ में कुल कर्मचारी के योगदान का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं ! ईपीएफ खाते में कम से कम 7 साल का योगदान करने के बाद फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा.
शादी के लिए (To pay for marriage)
लेटेस्ट पीएफ अकाउंट ( PF Account ) निकासी नियम भी एक अकाउंट होल्डर को शादी के लिए जरूरी खर्चों का भुगतान करने के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50 फीसदी तक निकालने की इजाजत देते हैं ! शादी संबंधित व्यक्ति या अकाउंट होल्डर के पुत्र, पुत्री, भाई और बहन की होनी चाहिए ! हालांकि, इस प्रावधान का इस्तेमाल प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) अंशदान के 7 साल पूरे होने के बाद ही किया जा सकता है.
ये शर्त है जरूरी
- आप पीएफ अकाउंट ( PF Account ) से तभी पचास प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं जब आपके खाते को सात साल हो चुके हो.
- पीएफ खातों से शिक्षा और शादी के लिए केवल तीन बार ही राशि निकाली जा सकती है.
- पैसे निकालने के लिए आपकायूएएन नंबर एक्टिव होना चाहिए.
- आपके आधार कार्ड से पीएफ खाता लिंक होना जरूरी है.
- आप ऑनलाइन भी पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप केवल 72 घंटे में पैसा निकाल सकते हैं.
PF Withdrawal Rule ऐसे चेक करें अपना पीएफ बैलेंस
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाईट epfindia.gov.in पर जाना होगा.
- अब आपको ई पासबुक विकल्प पर जाएं.
- अब UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
- मेंबरशीप आईडी के जरिये आप पासबुक देख सकते हैं ! उसे डाउनलोड भी किया जा सकते हैं.
किन मामलों में निकाल सकते हैं PF का पैसा
पीएफ अकाउंट ( PF Account ) में पैसा आंशिक या पूरा भी निकाला जा सकता है ! हालांकि, इसके अपने नियम होते हैं कि आप कब और किन मामलों में कितना पैसा निकाल सकते हैं ! जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं ! जब कर्मचारी 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार होते हैं तो भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं ! इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन की पेमेंट करने के लिए भी प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) का पैसा निकाला जा सकता है !
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