PPF Account Latest Update : छोटी निवेश योजनाओं में सबसे लोकप्रिय स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) खाताधारकों को खाते से आधार को लिंक करना अनिवार्य है. केंद्र सरकार ने इसके लिए डेडलाइन भी जारी कर दी है. यदि समय रहते पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) से आधार लिंक नहीं होता है तो खाता फ्रीज होने के साथ ही कई अन्य तरह की परेशानियां हो सकती हैं.
PPF Account Latest Update
पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) स्कीम में आप कुल 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं और आपको तिमाही के आधार पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है. इसके साथ ही मैच्योरिटी पर प्राप्त की गई राशि पर किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगता है. इसके साथ ही इसमें निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है. ऐसे में यह निवेश पीपीएफ ( PPF ) आम लोगों की कई तरह की जरूरतों को पूरा करती है. ऐसे में इसमें निवेश करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. मगर क्या आप जानते हैं कि पीपीएफ स्कीम में मैच्योरिटी के बाद सभी पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) होल्डर्स को तीन तरह के ऑप्शन मिलते हैं.
Public Provident Fund Update
15 साल की निवेश सीमा वाली पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम में निवेशक सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकता है. बदले में सरकार निवेशक को 7.1 फीसदी की दर से ब्याज देती है. इस तरह 15 साल तक हर साल 1.5 रुपये जमा किए जाते हैं, जिस पर सालाना ब्याज दर 10,650 रुपये के रूप में मिलती है. हालांकि, वर्तमान ब्याज दर 7.1 फीसदी जुलाई 2023 से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
वित्त मंत्रालय का सर्कुलर
वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को जारी सर्कुलर में पीपीएफ खाताधारकों को सख्त चेतावनी दी है कि खाताधारक हर हाल में अपने आधार से पीपीएफ खाते को लिंक कर लें. मंत्रालय के अनुसार यदि पीपीएफ निवेशक ने 31 मार्च 2023 से पहले खाता खोल लिया है और लेखा कार्यालय में अपना आधार नंबर जमा नहीं किया है, तो वह 1 अप्रैल 2023 से छह महीने के भीतर आधार जमा कर दे. यानी पीपीएफ निवेशक 30 सितंबर 2023 तक अपने खाते को आधार से जरूर लिंक करा लें. खाताधारक आधार के साथ पैन भी जमा कर सकते हैं.
PPF Account आधार से लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा?
- वित्त मंत्रालय ने अपने सर्कुलर में साफ किया है कि अगर जिस पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खोला गया है वहां तय समयसीमा के भीतर आधार नंबर जमा नहीं कराया जाता है और पीपीएफ खाते को लिंक नहीं कराया जाता है तो खाता फ्रीज हो जाएगा, जिससे निवेशक को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जैसे-
- निवेशक के पीपीएफ खाते में निर्धारित देय ब्याज की रकम जमा नहीं की जाएगी.
- खाताधारक अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर पाएगा.
- पीपीएफ का मेच्योरिटी अमाउंट निवेशक के बताए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी.
जानें क्या है PPF Account Rules
गौरतलब है कि अगर पीपीएफ अकाउंट ( PPF Account ) होल्डर अपने खाता में वित्तीय वर्ष पूरा होने पर न्यूनतम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट के रूप में प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. वहीं पीपीएफ खाते की निवेश अवधि 15 साल निर्धारित है. निवेशक 7वें वित्तीय वर्ष से प्रत्येक वर्ष एक बार निकासी कर सकते हैं, लेकिन यह रकम 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है. साथ ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) निवेश के लिए न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये प्रति वर्ष है और अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष है.
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