EPFO Pension Limit Increase : कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन ( EPFO Pension ) तय होती है ! लेकिन, इसमें एक सीमा होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बहुत अधिक नहीं है ! इसलिए इस सीमा को हटाने की मांग की जा रही है !
EPFO Pension Limit Increase
कर्मचारी पेंशन योजना ( EPS ) पर से सीलिंग हटाने की मांग एक बार फिर बढ़ गई है ! मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ! लेकिन, संघ का कहना है ! कि इसमें श्रम मंत्रालय को फैसला लेना चाहिए ! कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट किया जा सकता है !
मौजूदा ढांचे में, ईपीएस योजना ( EPS Yojana ) के तहत पेंशन के लिए 15000 रुपये की सीमा है ! इस सीलिंग के चलते पेंशनभोगियों ( EPFO Pensioners ) को कई सालों से बेहद कम पेंशन मिल रही है ! श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, श्रम मंत्रालय को इस संबंध में एक नोट मिला है ! इसमें आवाजाही की चेतावनी भी दी गई है !
कर्मचारी पेंशन योजना : EPFO Pension Limit Increase
जब कोई कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि ( EPF ) का सदस्य बन जाता है ! तो वह भी EPS ( Employees Pension Scheme ) का सदस्य बन जाता है ! कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान पीएफ ( PF ) में जाता है ! यही हिस्सा कर्मचारी के अलावा नियोक्ता के खाते में भी जाता है ! लेकिन, नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Yojana ) में जमा होता है ! ईपीएस ( EPS ) में मूल वेतन का योगदान 8.33% है ! हालांकि, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है ! ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं !
EPFO Pension : उदाहरण से समझें
मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या इससे ज्यादा है ! तो पेंशन फंड ( Pension Fund ) में 1250 रुपये जमा किए जाएंगे ! अगर मूल वेतन 10 हजार रुपये है ! तो अंशदान सिर्फ 833 रुपये होगा ! कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन ( Pension On Retirement ) की गणना को भी अधिकतम वेतन 15 हजार रुपये ही माना जाता है ! ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ईपीएस नियम ( EPS Rules ) के तहत पेंशन के तौर पर सिर्फ 7,500 रुपये ही मिल सकते हैं !
कर्मचारी पेंशन योजना: अगर 15,000 की सीमा हटा दी जाए तो क्या होगा?
EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) के सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय ( Retired Enforcement Office ) भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन से 15 हजार रुपये की सीमा खत्म की जाती है ! तो 7,500 रुपये से ज्यादा पेंशन मिल सकती है ! लेकिन, इसके लिए ईपीएस में नियोक्ता के योगदान को भी बढ़ाना होगा !
पेंशन की गणना कैसे की जाती है?
ईपीएस गणना के लिए फॉर्मूला ( Formula For EPS Calculation ) = मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x ईपीएस खाते में योगदान की संख्या)/70।
यदि किसी का मासिक वेतन (पिछले 5 वर्षों के वेतन का औसत) 15,000 रुपये है ! और नौकरी की अवधि 30 वर्ष है ! तो उसे केवल 6,828 रुपये प्रति माह की पेंशन ( Pensions ) मिलेगी !
सीमा हटा दी गई तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी?
अगर 15 हजार की सीमा हटा दी जाए और आपकी बेसिक सैलरी 20 हजार हो जाए तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको जो पेंशन मिलेगी ! वह यही होगी ! (20,000 x 30)/70 = रु 8,571
पेंशन के लिए मौजूदा शर्तें ( EPS )
- ईपीएफ सदस्य ( EPS Membership ) होना चाहिए।
- कम से कम 10 नियमित वर्षों के लिए नौकरी में होना चाहिए।
- 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन उपलब्ध है। 50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प।
- पहली पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10डी भरना होगा।
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलती है।
- यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है, तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा।
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