NPS Investment : सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पाएं 50,000 रुपये पेंशन, यहां जानिए पूरी योजना

NPS Investment सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पाएं 50,000 रुपये पेंशन, यहां जानिए पूरी योजना : सेवानिवृत्ति पर मासिक पेंशन ( Monthly Pension ) पाने के लिए यह एक बेहतर योजना है जिसमें करोड़ों का कोष है। 18 से 65 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस में निवेश ( NPS Investment ) कर सकता है। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को तनावमुक्त रहने के लिए जरूरी है कि उसके लिए आपके पास मासिक आय का कोई जरिया हो। इसलिए नौकरी के शुरुआती दिनों के साथ-साथ रिटायरमेंट प्लानिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। ताकि आप लंबे समय में पर्याप्त सेवानिवृत्ति कोष बना सकें। नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) रिटायरमेंट फंड के साथ हर महीने पेंशन पाने का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इस योजना में निवेश पर रिटायरमेंट पर एकमुश्त एक बड़ा रिटायरमेंट फंड भी मिलता है।

फंड मैथ्स को समझें

यदि निवेशक की औसत आयु 21 वर्ष है। इसमें वह 4,500 रुपये का मासिक योगदान करते हैं। अगर आप 21 साल की उम्र से NPS ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें 60 साल की उम्र तक यानी 39 साल तक निवेश ( Investment ) करना होगा।

  • एनपीएस में मासिक निवेश: 4,500 रुपये (54,000 रुपये प्रति वर्ष)
  • 39 वर्षों में कुल योगदान: 21.06 लाख रुपये
  • निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%
  • परिपक्वता पर कुल राशि: 2.59 करोड़ रुपये
  • वार्षिकी खरीद: 40%
  • अनुमानित वार्षिकी दर: 6%
  • आयु 60 पेंशन पर: 51,848 रुपये प्रति माह

(नोट: यह गणना एक अनुमानित आंकड़ा है। वास्तविक आंकड़े भिन्न हो सकते हैं।)

1.56 करोड़ एकमुश्त मिलेंगे

एनपीएस ( National Pension System ) में अगर आप 40 फीसदी एन्युटी (न्यूनतम जो रखने की जरूरत है) लेते हैं और एन्युटी रेट 6 फीसदी सालाना है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको 1.56 करोड़ रुपये एकमुश्त मिलेंगे और 1.04 करोड़ एन्युटी में जाएंगे। अब इस वार्षिकी राशि से आपको हर महीने 51,848 रुपये पेंशन मिलेगी। वार्षिकी राशि जितनी अधिक होगी, आपको उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी।

NPS Investment: 40% को वार्षिकी खरीदने की जरूरत है

दरअसल, वार्षिकी आपके और बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध है। इस अनुबंध के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) में राशि का कम से कम 40 प्रतिशत वार्षिकी खरीदना आवश्यक है। यह राशि जितनी अधिक होगी, पेंशन राशि उतनी ही अधिक होगी। वार्षिकी के तहत निवेश ( Investment ) की गई राशि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में प्राप्त होती है और एनपीएस ( NPS ) की शेष राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है।

एनपीएस: कौन कर सकता है निवेश

NPS में भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद इस योजना में भाग ले सकता है। एनपीएस ( National Pension System ) में जमा राशि के निवेश की जिम्मेदारी पीएफआरडीए ( PFRDA ) द्वारा पंजीकृत पेंशन फंड मैनेजरों को दी जाती है। वे निश्चित आय के साधनों के अलावा आपके निवेश ( Investment ) को इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।

NPS Investment: टैक्स छूट का लाभ

एनपीएस ( National Pension System ) के तहत, आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के तहत, आपको 50,000 रुपये तक के निवेश ( Investment ) पर कर छूट का लाभ मिलता है। अगर आपने सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर ली है तो एनपीएस ( NPS ) आपको अतिरिक्त टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है। इस योजना की परिपक्वता पर राशि के 60 प्रतिशत तक की निकासी पर कर नहीं लगता है।