PF Withdrawal Rule Changed ईपीएफ से अब निकाल सकते हैं दोगुना पैसा, यहां जानिए पूरी प्रक्रिया : ओमाइक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ईपीएफओ ने दूसरी लहर में दो बार गैर-वापसी योग्य अग्रिम की निकासी की अनुमति दी। लेकिन अब यह सुविधा दो या दो बार तक अग्रिम राशि निकालने के लिए उपलब्ध है। पीएफ ( Provident Fund ) का पैसा आपके बहुत काम का है. आपकी सैलरी से धीरे-धीरे काटा जा रहा पीएफ का पैसा मुसीबत के समय काम आता है। जब से सरकार ने पीएफ ( PF ) का पैसा निकालने की ऑनलाइन सुविधा दी है, तब से लोगों को काफी सहूलियत हुई है। अब तक पीएफ से पैसे निकालने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब कुछ ही घंटों में आपके खाते में पीएफ का पैसा आ जाएगा।
PF Withdrawal Rule Changed: पीएफ से अब निकाल सकते हैं दोगुना पैसा
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते ( Provident Fund Account ) से दोगुना पैसा निकाल सकते हैं. दरअसल, कोरोना संक्रमण को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) ने भी अपने स्तर पर इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं. कोरोना के शिकार और बदलती आर्थिक स्थिति को देखते हुए EPFO ने कर्मचारियों को दोगुने तक पैसे निकालने की अनुमति दी है.
ओमाइक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ईपीएफओ ( Employees’ Provident Fund Organization ) ने दूसरी लहर में दो बार गैर-वापसी योग्य अग्रिम की निकासी की अनुमति दी थी। यानी कोरोना से पैदा हुई आपात स्थिति में कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते ( EPF Account ) से एडवांस में पैसा निकाल सकते हैं. लेकिन अब यह सुविधा दो या दो बार तक अग्रिम राशि निकालने के लिए उपलब्ध है। यानी अब कोरोना से परेशान कर्मचारी इस फंड को दो बार निकाल सकता है, जबकि पहले यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलती थी.
दरअसल, सरकार की ओर से यह विशेष सुविधा मेडिकल इमरजेंसी के तहत दी जा रही है ताकि कोई भी कर्मचारी आर्थिक रूप से परेशान न हो. अगर किसी को कोरोना हो जाता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो वह अपने पीएफ खाते ( Provident Fund Account ) में जमा पैसे को निकालकर इलाज करा सकता है. इस खास सुविधा में खाते में एक घंटे के अंदर पैसा जमा हो जाता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया।
चरण-दर-चरण प्रक्रिया यहां जानें
इसके लिए सदस्य ई-सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epiindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। अपना यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके अपने खाते में प्रवेश करें। अब ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं और वहां अपना क्लेम चुनें (फॉर्म-31, 19, 10सी और 10डी)। अब आपकी स्क्रीन पर एक नया वेबपेज दिखाई देगा जिसमें आप अपने सभी विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि और अपने आधार नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज करें। अब यहां आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें और ‘verify’ पर क्लिक करें।
आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देगा, जो आपसे ‘सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग’ प्रदान करने के लिए कहेगा।
ड्रॉप डाउन मेनू से, आपको ‘पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ ( Provident Fund ) का चयन करना होगा। ड्रॉप डाउन मेनू से आपको पैसे निकालने के लिए ‘महामारी प्रकोप (COVID-19)’ फॉर्म का चयन करना होगा। आवश्यक राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें। अब आपके आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा, इसे दर्ज करें।