PM Suraksha Bima Yojana : आज की पोस्ट में आप लोगों को बताएंगे कि आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( Pradhan Mantri Suraksha Bima Scheme ) के तहत कैसे क्लेम कर सकते हैं ! इतना ही रहता है कि उनके खाते में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी चल रही है ! अगर आप यह पोस्ट पढ़ रहे हैं ! तो आपके परिवार या आपके पड़ोस में किसी के साथ दुर्घटना हो गई है ! तो आप एक बार उसका बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं ! जांचें कि क्या उनके खाते में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी ( Prime Minister Suraksha Bima Yojana ) नहीं चल रही है ! और अगर पॉलिसी चल रही है तो आप उनके परिवार को बताकर उनकी मदद कर सकते है ! प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दावा प्रक्रिया क्लेम कर सकते हैं !
PM Suraksha Bima Yojana
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PM Insurance Scheme ) भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ! इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने 2015 में की थी ! अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ! तो आपके पास किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए ! और आप कर सकते हैं उस खाते में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY Plan ) की पॉलिसी लें ! इसके लिए ₹12 की प्रीमियम राशि हर साल आपके खाते से अपने आप डेबिट हो जाएगी !
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दावा प्रक्रिया हिंदी में
तो आइए हम आपको यहां बताते हैं ! कि आप इसके लिए दवा का दावा कैसे कर सकते हैं ! तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PM Suraksha Bina Policy ) के तहत दावा करने के लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति के नाम से पॉलिसी है ! उसका एक्सीडेंट होना चाहिए ! अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है !
तो आप उसके लिए पीएमएसबीवाई दावा प्रक्रिया अगर किसी बीमित व्यक्ति की दुर्घटना होती है ! तो दुर्घटना में दो स्थितियां हो सकती हैं ! या तो उसकी मृत्यु हो जाती है ! या कोई विकलांगता होती है, तो दोनों ही मामलों में आप इसके लिए जा सकते हैं ! पीएमएसबीवाई ( PMSBY ) को इसका लाभ मिल पाएगा !
PM Suraksha Bima Yojana दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana ) दावा प्रक्रिया दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं !
1. बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में
- पीएमएसबीवाई दावा प्रपत्र
- एफआईआर कॉपी/पंचनामा
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाणपत्र
2. बीमा यदि व्यक्ति विकलांग हो जाता है !
- पीएमएसबीवाई दावा प्रपत्र
- एफआईआर कॉपी/पंचनामा
- सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र
- किसी भी अस्पताल में इलाज पर हुए खर्च की रसीद
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का दावा कैसे करें
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( PMSBY ) का दावा ऐसा करने के लिए ! सबसे पहले आपको जिस बैंक में उस व्यक्ति का खाता है उसकी जांच करनी होगी ! कि उसकी पॉलिसी चल रही है या नहीं और अगर पॉलिसी चल रही है ! तो आपको दावा प्रपत्र ले जाना है ! पीएमएसबीवाई ( Prime Minister Suraksha Bima Plan ) दावा प्रपत्र यह किसी भी च्वाइस सेंटर में उपलब्ध होगा ! या ऑनलाइन भी निकाला जा सकता है ! इसके बाद क्लेम फॉर्म को पूरी तरह से भरें ! इसमें कौन सी जानकारी मांगी जाती है !
इसके साथ ही आपको एफआईआर कॉपी, पंचनामा कॉपी, मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांगता होने पर सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र और साथ ही जिस भी अस्पताल में स्थित हो संलग्न करना होगा ! जिस अस्पताल में व्यक्ति का इलाज किया गया है ! उसका बिल संलग्न करना होगा ! इन सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद आपको उस बैंक में जमा करना होगा ! जिसमें उस पॉलिसी धारक की ( Insurance Policy ) पॉलिसी चल रही है !
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दावा प्रक्रिया में भरी जाने वाली जानकारी का विवरण इस प्रकार है !
- खाता धारक बीमित नाम
- व्यक्ति का पूरा नाम
- बैंक शाखा का नाम और पता
- बचत बैंक खाता संख्या
- व्यक्तिगत संपर्क विवरण जैसे मोबाइल नंबर ईमेल आधार नंबर यदि यह जानकारी उपलब्ध है !
- नामांकित व्यक्ति का विवरण यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है !
- नॉमिनी का नाम मोबाइल नंबर नॉमिनी का बैंक अकाउंट नंबर ( Bank Account Number ) का विवरण आधार नंबर
- दुर्घटना का विवरण जिसमें दुर्घटना की तारीख दुर्घटना का स्थान दुर्घटना की प्रकृति मृत्यु का कारण चोट का विवरण
- जिस अस्पताल में इलाज हुआ उसका विवरण डॉक्टर का नाम संपर्क नंबर !
- यहां आपको यह भी बताना होगा कि बीमा कंपनी ( Life Insurance Corporation Of India ) का अधिकारी बीमित व्यक्ति से कब और कैसे प्राप्त कर सकता है !
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नुकसान
दरअसल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana ) में कोई हर्ज नहीं है ! क्योंकि इसमें हमें मृत्यु होने पर मात्र 12,200000 रूपए और स्थायी अपंगता एवं स्थायी अपंगता की स्थिति में दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा ( Accident Insurance ) मिलता है ! इसमें 100000 रूपए तक की राशि मिलती है ! लेकिन इसका सबसे बड़ा बुरा नियम यह है ! कि इसे लगाने के लिए 30 दिन की अवधि सबसे बेकार नियम है !
यह भी जाने :- Saving Scheme 2022 : सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में हुआ है बड़ा बदलाव, जानें यहां
LPG Subsidy : फ्री एलपीजी कनेक्शन के सामने आए नए नियम, जानिए यहाँ पर
Punjab National Bank Personal Loan : लेना चाहते है पर्सनल लोन तो जाएँ पंजाब नेशनल बैंक