Old Pension System : पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension System ) में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते का आधा हिस्सा सरकार के खजाने से पेंशन ( Pension ) के रूप में दिया जाता है! हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाता है और पेंशनभोगी की मृत्यु पर उसके परिवार को दी जाने वाली पेंशन भी नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) में शामिल होती है ! बिहार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है!
Old Pension System
दरअसल, देशभर में नई पेंशन योजना दिसंबर 2003 से लागू है, इससे पहले पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension System ) का लाभ मिलता था ! लेकिन राज्य सरकार ने 2003 से पहले नियुक्ति हेतु अधिसूचित पद पर नियुक्त सेवकों को पुरानी पेंशन ( Pension ) योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है! 13 जुलाई को भारत सरकार ने इस संबंध में पत्र भेजा था, जिसके आलोक में 11 बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) का लाभ दिया गया है!
जानिए OPS और NPS में क्या है अंतर
- पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension System ) में सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते का आधा हिस्सा
- सरकार के खजाने से पेंशन ( Pension ) के रूप में दिया जाता है ! हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाता है और
- पेंशनभोगी की मृत्यु पर उसके परिवार को दी जाने वाली पेंशन भी ओपीएस में शामिल होती है !
- एनपीएस एक अंशदायी योजना है, जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का दस प्रतिशत योगदान देना होता है !
- सरकार कर्मचारी के नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) खाते में 14% योगदान देती है ! नई पेंशन योजना के तहत, एक सरकारी कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% अपनी पेंशन में योगदान करना होता है, जिसमें राज्य सरकार केवल 14% योगदान देती है !
- पेंशन आयोग लागू होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन पुनरीक्षण का लाभ मिलता है !
- ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती है ! ओपीएस में
- कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता (डीए) लागू होता है ! नई पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होगा ! रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है!
केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पत्र लिखकर दी जानकारी
13 जुलाई 2023 को केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है! इसमें लिखा गया है कि 22 दिसंबर 2003 के नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले जिन अधिकारियों ने जॉब जॉइन की और जो 1 जनवरी 2004 के न्यू पेंशन स्कीम के तहत कवर हो रहे हैं, उन्हें एक बार के लिए पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension System ) में स्विच करने का वन टाइम ऑप्शन दिया जाएगा! ये विकल्प उन्हें AIS (DCRB) नियम, 1958 के तहत दिया जाएगा!
OPS का कौन ले सकते हैं स्विचिंग के ऑप्शन का फायदा
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने इस आश्य का पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के अधिकारियों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है! सिविस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2003 के जरिए चुने जाने वाले ऑल इंडिया सर्विसेज (AIS) के अधिकारी, सिविस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2004 के तहत आने वाले अधिकारी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2003 के अंतर्गत आने वाले अधिकारी इस विकल्प का फायदा ले सकते हैं!
OPS से NPS में कब तक कर सकते हैं स्विच
जो एआईएस अधिकारी ओपीएस से नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें इस ऑप्शन के लिए 30 नवंबर 2023 तक आवेदन कर देना होगा! डीओपीटी ने स्पष्ट किया है कि ये उनका ओपीएस ( Pension ) में जाने का आखिरी मौका होगा! जो अधिकारी 30 नवंबर 2023 तक इस विकल्प के लिए अप्लाई नहीं करेंगे उन्हें पहले की तरह पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension System ) का फायदा मिलता रहेगा!
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