PM-Kisan Pension : केंद्र सरकार ने किसानों ( Farmer ) के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) शुरू की है। सरकार की ओर से इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( PMKMY ) से किसानों को हर साल 36 हजार रुपये का लाभ मिल सकता है। लाख किसानों को लाभ मिलता है। इन्हीं में से एक है सरकार के प्रधानमंत्री किसान पेंशन मानधन योजना।
PM-Kisan Pension
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) के तहत सरकारी नौकरी करने वालों की तरह किसानों ( Farmer ) को भी हर महीने पेंशन ( Pension ) मिलती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( PMKMY ) के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस पीएम किसान मानधन योजना में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान हिस्सा ले सकता है। इस पेंशन फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है।
PM-Kisan Pension योजना को रोकना चाहते हैं
अगर कोई किसान ( Farmer ) इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) को बीच में छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नष्ट नहीं होगा। जब तक वह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( PMKMY ) नहीं छोड़ते, तब तक पैसा जमा होता रहेगा। उसे बैंकों के बचत खाते के अनुरूप ब्याज मिलेगा। यदि पेंशन पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत मिलता रहेगा।
जानिए- इससे जुड़ी खास बातें
अगर आप किसान ( Farmer ) हैं तो सरकार की ओर से इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) में निवेश कर सकते हैं। इस प्रणाली में हर महीने पैसा जमा करने की शर्त के तहत देश के छोटे और सीमांत किसान इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने वाले प्राप्तकर्ता की आयु 18-40 वर्ष होनी चाहिए। इस पीएम किसान पेंशन ( Pension ) योजना में केवल वही किसान निवेश कर सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है। यदि किसी कारण से लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो योजना के तहत प्राप्त पेंशन लाभार्थी की पत्नी को दी जाएगी, भले ही राशि आधी ही क्यों न हो।
3 हजार रुपए मिलेगी पेंशन
अगर आप इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) के तहत निवेश करते हैं तो आपको 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन ( Pension ) मिलेगी। इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( PMKMY ) के तहत 50 प्रतिशत प्रीमियम लाभार्थियों द्वारा दिया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस पेंशन प्रणाली का उद्देश्य वृद्ध किसानों ( Farmer ) को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।
प्रति माह पेंशन में 3000 रुपये
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) के अनुसार उम्र के आधार पर मासिक शुल्क देने पर 60 साल की उम्र के बाद आपको सालाना 3000 रुपये या 36000 रुपये मासिक पेंशन ( Pension ) मिलती है। इस पीएम किसान मानधन योजना ( PMKMY ) के लिए योगदान 55 से 200 रुपये प्रति माह है। अब तक 21 लाख से अधिक किसान इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं।
जानिए क्या है यह पीएम-किसान पेंशन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) में 18 से 40 आयु वर्ग के किसान पेंशन ( Pension ) प्रणाली में भाग ले सकते हैं। जिनके पास खेती के लिए अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन है। उन्हें पीएम किसान मानधन योजना ( PMKMY ) के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल के लिए 55 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा। इस पेंशन प्रणाली के अनुसार किसान ( Farmer ) का अंशदान सरकार से मिलने वाले अंशदान के बराबर होगा।
यानी अगर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) खाते में आपका योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी आपके खाते में 55 रुपये का योगदान देगी. उदाहरण के लिए अगर आप 18 साल की उम्र में पीएम किसान मानधन योजना ( PMKMY ) से जुड़ते हैं तो मासिक भत्ता 55 रुपये या सालाना भत्ता 660 रुपये होगा। वहीं अगर आप 40 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो किसान ( Farmer ) को अंशदान करना होगा। 200 रुपये प्रति माह या 2400 रुपये सालाना।
PM-Kisan Pension योजना के तहत पंजीकरण कैसे करें
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) के लिए किसान ( Farmer ) को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। और आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए किसान के आधार कार्ड और खसरा खटिया की एक प्रति लेनी होगी। इसके साथ ही किसान की दो पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक बुक संलग्न करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने पर किसान का यूनिक पेंशन नंबर और पेंशन ( Pension ) कार्ड जनरेट होगा, इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं है। इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( PMKMY ) का लाभ सभी किसान उठा सकते हैं !