Solar Pump Subsidy Scheme : सरकार हर दिन किसानों ( Farmer ) की आर्थिक मदद के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रही है, जिससे कई छोटे और सीमांत किसानों को मदद मिल रही है. इसी कड़ी में सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना ( PM Kusum Yojana ) चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप ( Solar Pump Subsidy ) दिए जाते हैं।
Solar Pump Subsidy Scheme
किसानों ( Farmer ) को इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसकी पात्रता क्या है और कहां आवेदन करना है? जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें..
प्रधानमंत्री कुसुम योजना ( PM Kusum Yojana ) के तहत किसान पंचायतों और सहकारी समितियों को सोलर पंप लेने पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी ( Solar Pump Subsidy ) दी जा रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही 30-30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रहे हैं। यानी 30 फीसदी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, साथ ही 30 फीसदी कर्ज बैंक के जरिए दिया जा रहा है.
किसानों के लिए जरूरी सिंचाई व्यवस्था
सिंचाई अभी भी किसानों ( Farmer ) के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कई किसानों की सिंचाई प्रणाली की कमी के कारण अच्छी पैदावार नहीं होती है। डीजल की ऊंची कीमतों के कारण पंप सेट ( Solar Pump ) से फसलों की सिंचाई महंगी साबित हो रही है। बिजली से भी सिंचाई की प्रक्रिया को पूरा करना इतना सस्ता नहीं है। इस बीच किसानों के लिए सोलर पंप एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरे हैं।
इस योजना से किसानों की आय बढ़ेगी।
किसानों ( Farmer ) की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर काम कर रही हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में पीएम कुसुम योजना ( PM Kusum Yojana ) की भी शुरुआत की गई। किसान इस योजना ( Solar Pump Subsidy Scheme ) का उपयोग करके खेतों में सिंचाई की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। वे अपने स्थापित सोलर प्लांट से 15 लाख रुपये तक बिजली पैदा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना की पात्रता
प्रधानमंत्री कुसुम योजना ( PM Kusum Yojana ) का लाभ लेने के लिए, आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत, आवेदक 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा ( Solar Energy ) संयंत्र के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक अपनी भूमि या वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता के लिए आवेदन कर सकता है।
प्रति मेगावाट लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इस योजना ( Solar Pump Subsidy Scheme ) के तहत परियोजना के लिए स्वयं के निवेश के साथ किसी वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक द्वारा किसी डेवलपर के माध्यम से परियोजना विकसित की जा रही है, तो डेवलपर के पास प्रति मेगावाट एक करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र,
- राशन पत्रिका,
- पंजीकरण प्रति,
- प्राधिकार पत्र,
- बैंक खाता पासबुक,
- भूमि दस्तावेज,
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- मोबाइल नंबर,
- आवेदक का आधार कार्ड,
सोलर पंप सब्सिडी के लिए यहां आवेदन करें
- केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना ( PM Kusum Yojana ) के तहत सोलर पंप स्थापित करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mnre.gov.in/ पर जाएं।
- फिर होम पेज पर दिए गए योजना संबंधी दिशा-निर्देशों को पढ़ें। दिशानिर्देश आपको पंजीकरण करने में मदद करेंगे।
- होम पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें, इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरें।
- उसके बाद आवेदन के लिए मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- सफल पंजीकरण के बाद चयनित लाभार्थियों को सोलर पंप सेट ( Solar Pump Subsidy ) की लागत का 10% विभाग द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को जमा करने का निर्देश दिया जाता है।
- इसके बाद कुछ दिनों में उनके खेतों में सोलर पंप लगा दिए जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
जानकारी के अभाव में किसान इस योजना ( Solar Pump Subsidy Scheme ) का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में किसान ( Farmer ) अधिक जानकारी के लिए अपने राज्यों के बिजली विभाग से संपर्क कर अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
किसान पीएम कुसुम योजना ( PM Kusum Yojana ) की वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने राज्य सरकार के कृषि एवं विद्युत विभाग की वेबसाइट पर नजर रखें।
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