Sukanya Samriddhi Yojana Rule : सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) में अगर आपने भी अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवा रखा है तो आपके लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार की तरफ से अब सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसका सीधा असर खाताधारकों पर पड़ेगा.
Sukanya Samriddhi Yojana Rule
इस सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2015 में की थी. इस योजना में सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खुलवाकर आप अपनी बेटी के लिए बड़ा फंड बना सकते हैं और इस पैसे को आप अपनी बेटी की पढ़ाई या फिर शादी किसी में भी खर्च कर सकते हैं. अब केंद्र सरकार ने इस स्कीम में बड़ा बदलाव कर दिया है.
नियमों में सरकार ने किया बदलाव
चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सुकन्या योजना से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव किया गया है. अब से सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में निवेश करने के लिए आपके पास में पैन और आधार कार्ड होना जरूरी है. अब से इन दोनों कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है.
Sukanya Samriddhi Yojana : खाता खुलवाने के लिए जरूरी है ये नंबर
आपको बता दें अब से इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास में आधार नंबर या फिर आधार नामांकन पर्चा होना जरूरी है. अगर अकाउंट ओपन करवाते समय आपके पास में यह नामांकन पर्चा या फिर आधार नंबर नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी. इसके साथ ही आपको आधार संख्या के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण देना भी जरूरी है.
6 महीने के अंदर देना होगा आधार
इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया है कि खाता ओपन करवाने की तारीख से 6 महीने के अंदर आपको आधार नंबर के बारे में जानकारी देनी होगी. पहले इस स्कीम में बिना आधार के निवेश किया जाता था, जिसको अब बदल दिया गया है.
वित्त मंत्रलाय ने जारी किया नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है. निर्मला सीतारमण ने जानाकरी देते हुए बताया है कि सुकन्या समृद्धि जैसी डाकघर योजनाओं में अकाउंट ओपन करवाते समय आपको पैन कार्ड या फिर फॉर्म 60 जमा करना होता है. अगर उस समय पर पैन जमा नहीं किया है तो आप इसे कुछ खास स्थिति में 2 महीने के अंदर जमा करवा सकते हैं.
आइए आपको बताते हैं कि अब से स्मॉल सेविंग्स स्कीम में खाता खोलने के लिए आपको किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी-
- आपके पास में आधार नंबर होना चाहिए या फिर धार एनरोलमेंट स्लिप
- इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए
- PAN नंबर, मौजूदा निवेशक यदि 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा.
Sukanya Samriddhi Yojana : छोटी बचत योजना के लिए नया नियम
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, लघु बचत ग्राहकों को 30 सितंबर 2023 तक अपना आधार नंबर जमा करना होगा, यदि उन्होंने PPF, SSY, NSC, SCSS या कोई अन्य लघु बचत सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया है। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि नए ग्राहक जो बिना आधार नंबर के कोई छोटी बचत सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के छह महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा।
Post Office FD Scheme Update : पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम में निवेश कर पाएं ज्यादा रिटर्न, जानें डिटेल्स