UP Bhagya Lakshmi Yojana Registration : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार ने राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए बेटियों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है जिसका नाम यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर माता-पिता को आर्थिक मदद के साथ-साथ बेटी की पढ़ाई के दौरान भी उसकी मदद की जाती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो बेहद गरीब हैं। इसके लिए उन लोगों को भी कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जिन्हें पूरा करने के बाद ही आप इस यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( UP Bhagya Lakshmi Scheme ) का लाभ उठा सकते हैं। आइए हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर क्या है ये प्लान –
UP Bhagya Lakshmi Yojana Registration
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की योगी सरकार ने बेटियों के लिए एक ऐसी योजना शुरू की है, जो पैदा होते ही सक्रिय हो जाती है और 21 साल की उम्र में परिपक्व हो जाती है. वहीं बेटी की पढ़ाई का खर्च भी सरकार देती है ! वहीं मां के पैदा होते ही बेटी के लिए मां को अलग से 5100 रुपये देने पड़ते हैं ताकि शुरुआती पालन-पोषण में कोई दिक्कत न हो कुछ ऐसा है उत्तर प्रदेश सरकार की यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) । यह योजना गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारकों को ही दी जाती है।
इस तरह आपको मिलता है धन का लाभ
बेटी के जन्म पर उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार 50 हजार रुपये का बांड देती है। यह बॉन्ड 21 साल बाद मैच्योर होता है और 2 लाख रुपए मिलते हैं, जो बेटी के काम आता है। बेटी के जल्दी पालन-पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जन्म के समय उसकी मां को अलग से 5100 रुपये दिए जाते हैं।
जब वह कक्षा 6 में आता है तो उसके खाते में 3,000 रुपये जुड़ जाते हैं। कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। दसवीं कक्षा में पहुंचने पर बेटी के खाते में सात हजार रुपये जमा हो जाते हैं। 12वीं कक्षा में आने पर सरकार की ओर से 8,000 रुपये का योगदान दिया जाता है। स्कूली शिक्षा के दौरान बेटी के खाते में 23 हजार रुपये जमा किए जाते हैं।
इन शर्तों का करना होगा पालन
- यह यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) का लाभ उन बेटियों को मिलेगा, जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है।
- बेटी के जन्म के एक माह के भीतर भी आंगनबाडी केंद्र में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं की जा सकती है।
- बेटी की शिक्षा उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकारी स्कूल में हो न कि निजी स्कूल में।
- लाभार्थी का यूपी का निवासी होना अनिवार्य है।
- इस यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( UP Bhagya Lakshmi Scheme ) का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को ही दिया जाएगा।
- परिवार की आय दो लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सरकारी कर्मचारियों को मिलता है इस योजना का लाभ
- अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
इस तरह से होगा योजना में रजिस्ट्रेशन : UP Bhagya Lakshmi Yojana Registration
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( UP Bhagya Lakshmi Scheme ) के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। जिसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती है। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जाता है। अगर हम दस्तावेजों की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रमाण, बैंक खाते का विवरण होना चाहिए। योजना का लाभ उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की सभी बेटियों को मिलेगा !
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