Vidhwa Pension Yojana : हर महीने मिलेगी 4500 रुपए पेंशन, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

Vidhwa Pension Yojana : भारत की केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) शुरू की। यह योजना उन सभी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) देश में हर महिला के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है ( Widow Pension Scheme ) ।

Vidhwa Pension Yojana

Vidhwa Pension Yojana
New Vidhwa Pension Yojana

 

विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत देश की विभिन्न राज्य सरकारें अपने राज्य की गरीब, जरूरतमंद, आर्थिक रूप से निराश्रित विधवा महिलाओं को अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं ( Widow Pension Scheme ) । राज्य सरकार द्वारा विधवाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।

विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) गरीब विधवाओं को उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करती है। इस योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन मिलती है । हालांकि, विधवा महिलाओं के बच्चे या परिवार के अन्य सदस्य विधवा की मृत्यु के बाद इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) के तहत प्रदान किए जाने वाले वित्तीय लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

Vidhwa Pension का उद्देश्य

विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Scheme ) का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं का समर्थन करना है जो अपने पति की मृत्यु के बाद परिवार के अन्य सदस्यों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं ( Widow Pension Scheme )। पति की मौत के बाद महिलाओं को कई तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) की शुरुआत देश में विधवा महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए की।

इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के माध्यम से सरकार विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। विधवा महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि उन्हें इस योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत वित्तीय सहायता मिलती है। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) का उद्देश्य विधवा महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

Widow Pension Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक फोटो
  • आईडी प्रूफ (वोटर कार्ड/राशन कार्ड/आधार कार्ड)
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र

Widow Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें

एक आवेदक निगम कार्यालय में जाकर विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। वंही विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Scheme ) में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे बताई गयी है –

  • राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें ।
  • फॉर्म को डाउनलोड करने या भरने के लिए कहने वाले विकल्प का चयन करें।
  • इस फॉर्म को विधिवत भरें और या तो इस फॉर्म को वर्ड फाइल में डाउनलोड करें या सीधे प्रिंट करें।
  • सभी विवरण भरने के बाद आवेदक को यह फॉर्म जनपद पंचायत अधिकारी या नगर निगम आयुक्त के पास जमा करना होगा।
  • विधवा पेंशन ( Widow Pension Scheme ) के लिए ऑफलाइन आवेदन के लिए: ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नगर निगम आयुक्त या जनपद पंचायत के अधिकारी के कार्यालय जाना होगा। वहां से वह बिना किसी शुल्क के आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता/सकती है।
  • नोट: आवेदन प्रक्रिया भारत के राज्यों के साथ भिन्न हो सकती है।

Vidhwa Pension Yojana के लाभ

आम तौर पर विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) में एक विधवा महिला को सभी राज्यों में हर महीने न्यूनतम 300 रुपये पेंशन ( Widow Pension Scheme ) मिलेगी। हालांकि, यह राशि संबंधित राज्य के आधार पर प्रति माह 300 से 2,000 रुपये के बीच भिन्न होती है। 80 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन राशि और आयु सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। राज्य सरकार सीधे लाभार्थी विधवा के बैंक खाते में पेंशन राशि जमा करेगी। सभी पात्र महिलाएँ विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ ले सकती है !

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