Widow Pension Scheme : खाते में हर महीने आएंगे 2250 रुपये, जानिए इस योजना के बारे में : केंद्र सरकार देश के गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और बेसहारा लोगों को बेहतर रहने की सुविधा प्रदान करना है। ऐसी ही एक योजना है विधवा पेंशन योजना ( Uttar Pradesh Widow Pension Yojana ), इस योजना के तहत उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जिनके पति की मृत्यु हो गई है। इस योजना के तहत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राशि दी जाती है।
Widow Pension Scheme में हर माह मिलेगा पैसा
इस योजना ( Uttar Pradesh Widow Pension Yojana ) के तहत गरीब और बेसहारा लोगों को खाते में एक निश्चित राशि दी जाती है। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद करती है, जिसके तहत वे अपना जीवन यापन कर सकती हैं।
Widow Pension Scheme किसे मिलेगा फायदा
इस योजना ( Uttar Pradesh Widow Pension Yojana ) का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं। इसके अलावा यह आवश्यक है कि आवेदक महिला किसी अन्य योजना का लाभ न ले रही हो। आवेदक की उम्र भी 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
इस योजना ( Uttar Pradesh Widow Pension Yojana ) के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार, महिलाओं को प्रति माह 300 रुपये मिलेंगे। इस योजना में पेंशन की राशि सीधे खाताधारकों के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
इन राज्यों को मिलता है इतना पैसा
इस योजना ( Uttar Pradesh Widow Pension Yojana ) के तहत सबसे ज्यादा पैसा दिल्ली में दिया जाता है। दिल्ली में 2500 रुपए दिए जाते हैं। गुजरात विधवा पेंशन योजना के तहत 1250 रुपये प्रतिमाह, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत 1200 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लाभ योजना के लाभ
इस योजना ( Uttar Pradesh Widow Pension Yojana ) के तहत किसी भी विधवा महिला को निराश्रित नहीं होना पड़ेगा। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से वे आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं को पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, जिससे उनके जीवन यापन में मदद मिलेगी। इस उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की विधवा महिलाएं और शहरी क्षेत्रों की विधवा महिलाएं ले सकती हैं। यदि कोई विधवा महिला योजना के तहत नौकरी करती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि किसी विधवा ने राज्य में पुनर्विवाह किया है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है।